सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई, पांच मामलों में 3.47 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण बकाया; एसडीएम और सीओ को दिए गए अनुपालन के निर्देश

एटा। बैंक ऋण की अदायगी में लापरवाही बरतने वाले डिफॉल्टर ऋणधारकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act) के तहत पांच मामलों में बैंकों के पक्ष में बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का कब्जा संबंधित बैंकों को दिलाने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन की इस कार्रवाई से बैंक ऋण की वसूली प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बैंकों की वैधानिक ऋण वसूली प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए न्यायालय के आदेशों का नियमानुसार प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ऋण वसूली से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

पांच मामलों में 3.47 करोड़ से अधिक बकाया

जिला प्रशासन के अनुसार पांचों प्रकरणों में डिफॉल्टर ऋणधारकों पर बैंकों की कुल 3 करोड़ 47 लाख 74 हजार 385 रुपये की ऋण राशि बकाया है। ऋण की अदायगी न होने पर बैंकों ने सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी।

इनमें एम/एस एवॉन फुटवियर, नियर इंडियन बैंक, जीटी रोड, एटा की आवासीय संपत्ति पर इंडियन बैंक का 37,52,061 रुपये ऋण बकाया है।

इसी तरह एम/एस सुदीप पुस्तक भंडार, रेलवे रोड, एटा की आवासीय-कमर्शियल संपत्ति संख्या 65-एस/2, जिसका क्षेत्रफल 167.40 वर्गफुट है, पर एचडीएफसी बैंक का 25,92,741 रुपये ऋण बकाया है।

जैथरा और एटा की संपत्तियां भी कार्रवाई के दायरे में

एम/एस जिया ट्रेडर्स, मोहल्ला बदियान, बस्ती रोड, जैथरा की 233.88 वर्गमीटर मकान एवं खुली भूमि की संपत्ति पर एचडीएफसी बैंक का 40,29,075 रुपये ऋण बकाया है। इस संपत्ति का कब्जा दिलाने के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर आदेश जारी किए गए हैं।

वहीं एम/एस वैभव ट्रेडर्स, मकान संख्या 195, चौंचा बंगावन, तुलिप स्कूल के निकट, एटा की 211.23 वर्गमीटर आवासीय संपत्ति पर इंडियन बैंक का 48,71,479 रुपये ऋण बकाया है।

जलेसर की संपत्ति पर सबसे अधिक बकाया

पांचवें मामले में एम/एस मुजम्मिल फारूक ट्रेडर्स, सराय खनाम, जलेसर, एटा स्थित मकान संख्या 8/484, क्षेत्रफल 94.83 वर्गमीटर, मोहल्ला गढ़ीमान खां (हथुरा रोड), तहसील जलेसर की संपत्ति शामिल है। इस संपत्ति पर एक्सिस बैंक का 1,95,29,029 रुपये ऋण बकाया है। पांचों मामलों में यह सबसे अधिक बकाया राशि है।

एसडीएम और सीओ को कराया जाएगा अनुपालन

जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बैंकों की वैधानिक ऋण वसूली प्रक्रिया में आवश्यक प्रशासनिक और पुलिस सहयोग उपलब्ध कराया जाए। आदेशों का नियमानुसार प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक ऋण की वसूली प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन नियमानुसार आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। कार्रवाई का उद्देश्य बैंकों की वैधानिक ऋण वसूली प्रक्रिया को गति देना तथा जिले में वित्तीय अनुशासन और स्वस्थ बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करना है।