मारहरा में बिना लाइसेंस घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण पकड़ा गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज

एटा। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के निर्देश पर जनपद में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मारहरा कस्बे में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण का भंडाफोड़ किया है। संयुक्त छापेमारी के दौरान 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और एलपीजी से संबंधित नियमों के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
जिला पूर्ति विभाग को मिली सूचना के आधार पर 20 जुलाई को पूर्ति निरीक्षक मारहरा, निधौली कला तथा पुलिस टीम ने हेदरी चौक स्थित मोहल्ला शीशग्रान निवासी शकील अहमद पुत्र अकबर अली के गोदाम पर छापा मारा। जांच के दौरान गोदाम में बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित मिले।
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह विभिन्न लोगों से घरेलू गैस सिलेंडर एकत्र कर निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बेचने के उद्देश्य से अपने गोदाम में रखता था। जांच के दौरान गोदाम से कुल 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें एचपी और इंडेन कंपनियों के भरे एवं खाली सिलेंडर शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के पास गैस सिलेंडरों के भंडारण या बिक्री का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। बरामद सभी सिलेंडरों को नियमानुसार संबंधित गैस एजेंसी के सुपुर्द कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा दिया गया है।
जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और कालाबाजारी न केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि यह जनसुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7, विस्फोटक अधिनियम, 1884, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 तथा गैस सिलेंडर नियमावली, 2016 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साथ ही जनपद में घरेलू गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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