एटा। जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) न्यायालय, एटा ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अंतर्गत दो अभियुक्तों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत समाज में भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न करने वाले तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।
जिला बदर किए गए अभियुक्तों में मोहसिन पुत्र आकिल, निवासी मोहल्ला काजी, कस्बा एवं थाना मारहरा तथा संजीव कुमार पुत्र चरण सिंह, निवासी फतेहपुर माफी, थाना मारहरा शामिल हैं। दोनों को छह माह तक जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि जनपद में कानून का राज स्थापित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज में अशांति फैलाने वाले, कानून का पालन न करने वाले तथा शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस अथवा प्रशासनिक अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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