
एटा। जनपद एटा में बीज व्यवसाय को पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला कृषि अधिकारी ने सभी बीज अनुज्ञप्तिधारकों, जिनमें डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एवं अन्य बीज व्यवसायी शामिल हैं, को 31 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से SATHI (साथी) पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने के निर्देश दिए हैं। समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी न करने वाले बीज विक्रेताओं का लाइसेंस बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन एवं कृषि निदेशालय के निर्देशों के अनुपालन में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य बीजों की खरीद-बिक्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाना, बीजों की ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करना तथा किसानों तक गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित बीजों की उपलब्धता को और अधिक प्रभावी बनाना है।
उन्होंने बताया कि सभी विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस) एवं सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के प्रत्येक बीज व्यवसायी से संपर्क कर उन्हें SATHI पोर्टल की यूजर आईडी एवं अस्थायी पासवर्ड उपलब्ध कराएं। यदि किसी व्यवसायी को ऑनबोर्डिंग के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो वह कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है।
जिला कृषि अधिकारी के अनुसार यूजर आईडी मिलने के बाद सभी बीज विक्रेताओं को पहली बार लॉगिन कर अपना पासवर्ड बदलना होगा। इसके बाद क्रेडेंशियल प्राप्त होने के अधिकतम सात कार्यदिवस के भीतर अथवा 31 जुलाई 2026 से पहले SATHI पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की पूरी प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा तक ऑनबोर्डिंग नहीं करने वाले बीज व्यवसायियों के विरुद्ध बिना किसी पूर्व नोटिस के उनका बीज लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। कृषि विभाग ने सभी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एवं बीज विक्रेताओं से समय रहते पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
Leave a Reply