एटा। घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग पर जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम के निर्देश पर पूर्ति विभाग की टीम ने शहर के आगरा रोड स्थित ब्रजवासी स्वीट्स पर छापेमारी कर सात घरेलू गैस सिलेंडर और दो गैस चूल्हे बरामद किए। जांच में घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक कार्य में प्रयोग किए जाने की बात सामने आई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग एवं आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एटा के निर्देशन में पूर्ति विभाग की टीम ने एक सितंबर को आगरा रोड स्थित ब्रजवासी स्वीट्स पर छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान दुकान मालिक सत्यवीर पुत्र किशोरी लाल निवासी सिलामई, जलेसर की मौजूदगी में प्रतिष्ठान की तलाशी ली गई। जांच के दौरान एचपी कंपनी के 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले कुल सात घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें चार सिलेंडर भरे हुए और तीन खाली थे।
इसके अलावा मौके से दो गैस चूल्हे भी बरामद किए गए, जिनसे घरेलू गैस सिलेंडर जुड़े हुए पाए गए। जांच में घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक गतिविधियों में प्रयोग किया जाना पाया गया।
बरामद गैस सिलेंडरों और गैस चूल्हों को संबंधित गैस एजेंसी के प्रतिनिधि की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित व्यक्ति को बरामद सामग्री को सुरक्षित रखते हुए सक्षम न्यायालय अथवा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
डीएम ने स्पष्ट कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई लगातार की जाएगी।
उन्होंने पूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की शिकायत मिलते ही तत्काल जांच कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों पर गैस की निर्बाध उपलब्धता बनी रहे।
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