घर पर गाली-गलौज के बाद थाने जाते समय रास्ता रोककर पीटने का आरोप

एटा। थाना अलीगंज के मोहल्ला छेदालाल गौड़ में दो हजार रुपये के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में ऑटो चालक से मारपीट के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित रानू की तहरीर के आधार पर दर्ज मुकदमे में खत्रा उर्फ गुलाब सिंह, पप्पन और लक्ष्मण सिंह को आरोपी बनाया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने घर पर विवाद के बाद थाने जाते समय रास्ता रोककर भी उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

तहरीर के अनुसार रानू 26 मई 2026 की शाम करीब 7:30 बजे ऑटो चलाकर अपने घर पहुंचा था। इसी दौरान पड़ोसी खत्रा उर्फ गुलाब सिंह, पप्पन और लक्ष्मण सिंह उसके घर आए और उससे दो हजार रुपये मांगने लगे। रानू ने बताया कि उसके पास रुपये नहीं हैं। ऑटो चलाकर मजदूरी से मिले पैसे उसने पहले लिए गए उधार को चुकाने में दे दिए हैं। आरोप है कि यह सुनकर तीनों भड़क गए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने रानू के साथ लात-घूंसों, थप्पड़ों और डंडे से मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर रानू की बहन जानवी उसे बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उसके साथ भी धक्का-मुक्की की। आरोप है कि इसके बाद तीनों जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए। रानू के मुताबिक वह ऑटो लेकर मामले की शिकायत करने थाने जा रहा था। रास्ते में आरोपियों ने उसका ऑटो रोक लिया और थाने में रिपोर्ट लिखाने जाने की बात कहकर फिर से गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद लात-घूंसों और डंडे से उसकी पिटाई की गई। मारपीट की जानकारी होने पर बलवीर, रानू की बहन जानवी, रवींद्र और विकास समेत अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। तहरीर में आरोप है कि आरोपियों ने बलवीर के साथ भी मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। लोगों के एकत्र होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। इसके बाद रानू और बलवीर थाने पहुंचे। दोनों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई में टालमटोल का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र दिया था। अब मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपों की जांच कर रही है।