गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई, डीएम बोले- कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर जारी रहेगा जीरो टॉलरेंस

एटा। जनपद में कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के निर्देशन में समाज में भय और आतंक का माहौल पैदा करने वाले तथा शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के न्यायालय, एटा द्वारा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत दो अभियुक्तों को छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया है।

जिला बदर किए गए अभियुक्तों में अभिषेक पुत्र उदयवीर सिंह निवासी नगला पोता, थाना कोतवाली नगर तथा मंतोष उर्फ भैरो पुत्र वीरेंद्र गुप्ता निवासी नई बस्ती बारह बीघा, थाना कोतवाली नगर शामिल हैं।

प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखना और ऐसे लोगों पर प्रभावी अंकुश लगाना है, जिनसे क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।

कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि जनपद में कानून का राज स्थापित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज में भय का वातावरण पैदा करने, कानून का उल्लंघन करने अथवा शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील

जिला प्रशासन ने आमजन से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित पुलिस अथवा प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाए, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।