वर्ष 2019 के मुकदमे में राजा का रामपुर पुलिस ने की कार्रवाई, न्यायालय में 18 सितंबर को है पेशी

राजा का रामपुर। लूट, जानलेवा हमले और चोरी का माल रखने से संबंधित मामले में वांछित वारंटी अभियुक्त को थाना राजा का रामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा इलामारन के निर्देशन में वांछित और वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना राजा का रामपुर पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया।

वर्ष 2019 के मुकदमे में था वारंटी

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान गब्बर पुत्र निजामुद्दीन, निवासी मोहल्ला पठानान, कस्बा एवं थाना राजा का रामपुर, जनपद एटा के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या 58/2019 से संबंधित मामले में वारंटी था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 394, 308 और 411 के तहत मुकदमा दर्ज है।

गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा

भारतीय दंड संहिता की धारा 394 लूट करते समय किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने या चोट पहुंचाने के प्रयास से संबंधित है। वहीं धारा 308 ऐसे कृत्य से जुड़ी है, जिसमें परिस्थितियों के आधार पर गैर इरादतन हत्या का प्रयास माना जा सकता है। इसके अलावा धारा 411 चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने या अपने पास रखने से संबंधित है।

पुलिस के अनुसार उक्त मामले में अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी था, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया।

18 सितंबर को न्यायालय में निर्धारित है पेशी

यह मामला केस नंबर 104/2019, राज्य बनाम गब्बर से संबंधित है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त की अगली पेशी 18 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-2, एटा में निर्धारित है।

गिरफ्तारी के बाद थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है।

प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में हुई गिरफ्तारी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल हुकुम सिंह, कांस्टेबल पवन कुमार, कांस्टेबल प्रियांशु गुप्ता और महिला कांस्टेबल स्वाति शामिल रहीं।

पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही गई है।